राजनांदगांव / शौर्यपथ / मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 542/12021 धारा-302 भादंवि के प्रकरण में प्रार्थी संतोष सिन्हा पिता अनुज राम सिन्हा उम्र 50 साल साकिन तुलसीपुर राजनांदगाव द्वारा थाना कोतवाली उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 5 सितंबर 2021 को सुबह लगभग 7 बजे प्रार्थी के बेटे मृतक हरिश सिन्हा पिता संतोष सिन्हा उम 22 साल साकिन तुलसीपुर का आरोपी उमेश उर्फ दादू उर्फ आर्यन सोनवानी पिता नरेश सोनवानी उम्र 19 साल साकिन तुलसीपुर के साथ पुराने वाद-विवाद को लेकर लड़ाई-झगड़ा हो रहा था।
आरोपी उमेश उर्फ दादु उर्फ आर्यन सोनवानी द्वारा मृतक हरिश सिन्हा की हत्या की नियत से अपने घर जाकर एक स्टील चाकू लाकर अचानक मृतक हरिश सिन्हा के सीने में मारकर हत्या कर दिया और फरार हो गया। सूचना पर थाना सिटी कोतवाली में प्रार्थी की रिपोर्ट पर मर्ग कायम पश्चात उक्त धारा में अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण, अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमति प्रज्ञा मेश्राम व नगर पुलिस अधीक्षक लोकेश देवांगन के मार्गदर्शन में व थाना प्रभारी सिटी कोतवाली विरेन्द्र चतुर्वेदी के नेतृत्व में थाना कोतवाली की पुलिस टीम उक्त घटना में संलिप्त आरोपी की पता-तलाश कार्यवाही त्वरित कर, घटना स्थल से फरार आरोपी उमेश उर्फ दादु उर्फ आर्यन सोनवानी पिता नरेश सोनवानी की तलाश हेतु संपूर्ण तुलसीपुर क्षेत्र की नाकाबंदी, घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में लेकर पुछताछ किया गया, जो जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपी की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त किया गया चाकू जप्त किया गया व घटना के समय आरोपी द्वारा पहना हुआ खुन से लथपथ कपड़ा वजह सबूत जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड प्राप्त किया गया है।