समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश
अधिकारी-कर्मचारियांे को अपने कार्यों एवं व्यवहार में निष्पक्षता परिलक्षित कराने को कहा
बालोद/शौर्यपथ /कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु राज्य में आचार संहिता प्रभावशील होने के उपरांत जिले के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को आदर्श आचार संहिता का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिससे कि हम सभी अधिकारी-कर्मचारी लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने हेतु पूरी निष्पक्षता एवं ईमानदारी के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। इसके साथ ही जिले में नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन का कार्य निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। श्री चन्द्रवाल आज संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में जिले के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को उक्ताशय के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे, अपर कलेक्टर चन्द्रकांत कौशिक एवं श्री अजय किशोर लकरा, एडीशनल एसपी श्रीमती मोनिका ठाकुर सहित राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
बैठक में चन्द्रवाल ने नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के तैयारियों की भी विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को निर्वाचन से जुड़े सभी कार्यों को पूरी सतर्कता एवं सावधानी के साथ पूरा करने के निर्देश भी दिए। श्री चन्द्रवाल ने कहा कि निर्वाचन संबंधी कार्यों में त्रुटि की गंुजाईश बिल्कुल भी नही होती इसलिए निर्वाचन से जुड़े सभी कार्यों को त्रुटिरहित ढंग से पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होेंने सभी अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी जानकारियों को निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। बैठक में चन्द्रवाल ने सोमवार 20 जनवरी से राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाने के फलस्वरूप निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के दौरान मंत्रियों के सर्किट हाउस में ठहरने के दौरान उनके द्वारा शासकीय कार्यों से संबंधित विभाग के अधिकारियों को सर्किट हाउस में बुलाए जाने पर अधिकारी-कर्मचारी सर्किट हाउस में मंत्रियों के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन किसी मंत्री के निजी आवास में ठहरने पर किसी भी अधिकारी-कर्मचारियों को निजी आवास में पहुँचकर मंत्री से मुलाकात करने की अनुमति बिल्कुल भी नही होगी। इसके अलावा मंत्री जब निर्वाचन दौरे में हो तो शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को उनके साथ दौरे पर जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। बैठक में कलेक्टर ने आचार संहिता के दौरान शासकीय मैदान आदि में राजनैतिक दलों को सभा, सम्मेलनों के आयोजन के अनुमति प्रदान करने हेतु जारी किए गए दिशा-निर्देशों के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक ही दिन में एक ही स्थान पर सभा, सम्मेलनों के आयोजनों हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर एक ही समय पर एक से अधिक सभा-सम्मेलनों के आयोजनों की अनुमति न दी जाए। इसके अंतर्गत उन्होंने पहले आवेदन करने वाले राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थियों को पहले सभा, सम्मेलन के लिए अनुमति देने के निर्देश दिए। चन्द्रवाल ने आचार संहिता के दौरान कोलाहल अधिनियम का भी पूर्णतः पालन करते हुए सभा, सम्मेलन के आयोजन एवं चुनाव प्रचार हेतु ध्वनि विस्तार यंत्रों के अनुमति देने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों को जिले में नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय आम निर्वाचन के कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने को कहा।