राज्य सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला, मुकदमेबाजी के 62 हजार मामलों में आएगी कमी, जीएसटी संशोधन विधेयक को मंत्रिपरिषद की बैठक में मिली मंजूरी
रायपुर, 12 जुलाई 2025 | शौर्यपथ न्यूज
छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। राज्य में दस साल से अधिक समय से लंबित 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारियों को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 तथा बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान संशोधन विधेयक के प्रारूप को अनुमोदन प्रदान किया गया।
इस निर्णय से प्रदेश के 40 हजार से अधिक छोटे व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा, साथ ही 62 हजार से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया और प्रशासनिक संसाधनों पर भार भी घटेगा।
व्यापार में सहजता के लिए जीएसटी प्रावधानों में अहम संशोधन
विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले इन विधेयकों में व्यापारियों के लिए कई सहूलियतें शामिल हैं:
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RCM आईजीएसटी का ब्रांच ऑफिस में वितरण की अनुमति
इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत लिए गए आईजीएसटी का वितरण अपनी ब्रांच में भी कर सकेंगे। -
पेनाल्टी मामलों में पूर्व डिपॉजिट 20% से घटाकर 10%
जिन मामलों में टैक्स की डिमांड नहीं है, वहां अपील करने के लिए डिपॉजिट आधा कर दिया गया है — यह व्यापारियों के लिए राहतकारी कदम है। -
वाउचर की कर देयता पर स्पष्टता
‘टाइम ऑफ सप्लाई’ की अनिश्चितता को समाप्त करते हुए इसे हटाया गया है, जिससे व्यापारिक स्पष्टता बढ़ेगी। -
डिमेरिट गुड्स पर ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम लागू
खासकर तंबाकू जैसे उत्पादों के लिए उत्पादन से उपभोग तक निगरानी का तंत्र विकसित किया गया है, जो कर चोरी पर लगाम लगाएगा। -
SEZ वेयरहाउस में ट्रेड पर राहत
विशेष आर्थिक क्षेत्रों में वस्तुओं के बिना मूवमेंट किए गए व्यापार को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का संशोधन प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री ने कहा – “व्यापारियों को मिलेगी राहत, राज्य की अर्थव्यवस्था होगी सशक्त”
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह निर्णय राज्य के छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक सार्थक पहल है। व्यापारिक प्रक्रिया को सरल और विवाद मुक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
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✍️ रिपोर्ट: शौर्यपथ संवाददाता | स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन