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राजनांदगांव / शौर्यपथ / निगम सीमाक्षेत्र में विज्ञापन बोर्ड एवं होर्डिग्स लगाने नगर निगम द्वारा विधिवत कार्यवाही की जाती है। जिसमें एडवरटाइजर्स शासकीय स्थलों में विज्ञापन हेतु निविदा के माध्यम से एवं निजी स्थलों पर विज्ञापन हेतु निगम में पंजीकृत एडवरटाइजर्स को छग विज्ञापन पंजीयन एवं विनियमन उपविधि 2012 के तहत विज्ञापन की अनुमति दी जाती है एवं नियमानुसार स्थलों का आबंटन कर विज्ञापन शुल्क जमा कराया जाता है। जिनका प्रतिवर्ष नवीनीकरण की राशि जमा कर नवीनीकरण किया जाता है। नवीनीकरण की राशि जमा नहीं करने पर नियमों के तहत नोटिस जारी किया जाता है। इसी कडी में निगम सीमाक्षेत्र के 08 एडवरटाइजर्स को नवीनीकरण की राशि जमा कराने नोटिस जारी किया गया है।
इस संबंध में नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि एडवरटाइजर्स को नियमानुसार विज्ञापन हेतु स्थलों का आबंटन किया गया है। नियमों के तहत ही इन्हे राशि जमा कर नवीनीकरण कराया जाना है, किन्तु कुछ एडवरटाइजर्स के द्वारा नवीनीकरण की राशि निगम कोष में जमा नहंी कराई गयी है। इसके लिये उन्हें निगम के लाईसेस विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के उपरांत भी 8 एडवरटाइजर्स शीतला एडवरटाइजर्स राजनांदगांव, प्रतीक एडवरटाइजर्स राजनांदगांव, इंद्रधनुष एडवरटाइजर्स राजनांदगांव, एनबी प्रिंटर्स राजनांदगांव, सिद्धी विनायक आर्ट एंड एडवरटाइजर्स राजनांदगांव, एएसए एडवरटाइजर्स रायपुर, विनायक एडवरटाइजर्स रायपुर, यूनी एडवरटाइजर्स रायपुर द्वारा नवीनीकरण की राशि जमा नहंी कराई गयी है। जिसके लिये इन्हें तीन दिन के अंदर नवीनीकरण की राशि जमा कर नवीनीकरण कराने अंतिम नोटिस जारी किया गया है।
नोटिस उपरांत राशि जमा नहीं कराने पर संबंधित एडवरटाइजर्स को छ0ग0 विज्ञापन पंजीयन एवं विनियमन उपविधि 2012 के तहत ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जायेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की होगी। उन्होंने सभी एडवरटाइजर्स को नवीनीकरण की राशि जमा कराकर नवीनीकरण कराने की अपील की है।
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