August 09, 2025
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'न्याय आपके द्वार अभियानÓ का प्रदेशव्यापी शुभारंभ 17 सितम्बर से

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जस्टिस श्री प्रशांत कुमार मिश्रा दो लीगल एड क्लिनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे शुभारंभ
प्रदेश में कानूनी जागरूकता लाने हाट बाजारों में लगेंगे लीगल क्लीनिक

रायपुर / शौर्यपथ /

प्रदेश में कानूनी जागरूकता लाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के दिशा-निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदेश भर में 17 सितम्बर से 'न्याय जनता के द्वारÓ अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। हाई कोर्ट बिलासपुर के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री प्रशांत कुमार मिश्रा 17 सितम्बर को सुबह हाई कोर्ट परिसर बोदरी से दो लीगल एड क्लिनिक बसों को हरी झडी दिखाकर इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश भी उपस्थित रहेंगे।
छत्तीसगढ़ राज्य विधिक प्राधिकरण (सालसा) के सदस्य सचिव श्री सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया है कि हाई कोर्ट बिलासपुर के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा 17 सितंबर को सुबह 10 बजे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए दो लीगल एड क्लिनिक बसों को हरी झण्डी दिखाकर हाई कोर्ट परिसर से रवाना करेंगे। इन बसों में शामिल टीम आम लोगों के बीच हाट बाजारों और विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर विधिक जागरूकता संबंधी शॉर्ट फिल्म्स प्रदर्शित करेगी। प्रदेश में 100 से अधिक शिविरों का आयोजन कर वहां सभी महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है। इनमें गुड टच बैड टच, छात्रावासों में रहने वाले बच्चों के अधिकार, खेलों में भाग लेने की प्रेरणा, साइबर अपराध के प्रति सचेत करना, साइबर कानून के प्रति जागरूक रहना शामिल है। साथ ही ड्रिंक एंड ड्राइव के कानून भू्रण परीक्षण पर प्रतिबंध संबंधी कानून, पॉक्सो एक्ट की गंभीरता, कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार और मिला समान वेतन का अधिकार जैसे अनेक विषयों की जानकारी दी जाएगी।
इसके अलावा राज्य में विधिक सहायता और आपसी समझौते से परिवादों के निराकरण के लिए आयोजित की जाने वाली लोक अदालतों की जानकारी भी दी जाएगी। लोगों से अपने विवादों के निपटारे के लिये लोक अदालत शिविरों का लाभ उठाने की अपील की जायेगी। ग्राम स्तर पर 'हमार अंगना योजनाÓ के अंतर्गत घरेलू हिंसा से जुड़े कानून की जानकारी दी जाएगी। कर्तव्य अभियान के तहत संविधान के अनुच्छेद 51 को लेकर जागरूक किया जायेगा। एमएससीटी के मामले, मोटर व्हीकल एक्ट के नए अधिनियम, कोरोनावायरस से बचाव के लिए वरिष्ठ नागरिक और माता-पिता के अधिकार, धारा 125 सीआरपीसी के प्रावधान, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, स्थायी लोक अदालत की उपयोगिता तथा नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में जानकारी दी जाएगी। नालसा के यूट्यूब चौनल के द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए भी जागरूक किया जाएगा।

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