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कवर्धा / शौर्यपथ / राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में गुरूवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में श्रीमती नीता यादव, जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार डाक विभाग को निःशुल्क विधिक सेवाओं से जोड़ने के संबंध में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अमित प्रताप चन्द्रा द्वारा जिले के समस्त डाकघर से आए हुए अधिकारियो, कर्मचारियों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के प्रावधानों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई है। उन्होने बताया कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप न्याय पाने में सभी व्यक्तियों को समर्थ बनाने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिले और तालुका स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण, समिति द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा डाक विभाग को भी जोड़े जाने के संबंध में आदेश दिया गया है। इसी संबंध में इस मिटिंग का आयोजन किया गया है।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मिटिंग के दौरान यह बताया गया कि किन व्यक्तियों को निःशुल्क सहायता पाने का अधिकार है। इस संबंध में जानकारी युक्त डिस्प्ले बोर्ड सभी डाकघरों में लगाया जाना है। समस्त डाकघर के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके आफिशियल स्मार्ट फोन में ’’लिगल सर्विसेज मोबाईल एप्प’’ (छ।स्ै।) भी डाउनलोड करवाया गया तथा उपस्थित कर्मचारी, अधिकारी को एप्प की जानकारी देते हुए उन्हें यह भी जानकारी दी गई कि उपयुक्त व्यक्तियों को कैसे निःशुल्क विधिक सहातया उपलब्ध कराने में उनका सहयोग अपेक्षित है।
जानकारी युक्त डिस्प्ले बोर्ड तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का पता लिखा हुआ लिफाफा भी प्रदान किया गया, ताकि निःशुल्क विधिक सहायता देने में किसी प्रकार की समस्या न आए। उपस्थित कर्मचारियों और अधिकारियों को विधिक सेवा के मूलभूत प्रावधानों से भी अवगत कराया गया। कार्यक्रम में डाक विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों के अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक श्री राजू कुमार माथुर एवं पी.एल.व्हीगण श्री हरिराम यादव एवं श्री हेमन्त चन्द्रवंशी भी उपस्थित थे।
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