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दुर्ग / शौर्यपथ / जिले में निवासरत अफगानिस्तान, बंग्लादेश एवं पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यक समुदाय (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी व ईसाई) के व्यक्तियों को नागरिकता अधिनियम के तहत् नागरिकता पंजीयन/ देशीयकरण प्रमाण पत्र प्रदाय करने हेतु अब दुर्ग जिले में प्रक्रिया व कार्यवाही प्रारंभ की गई है। भारत सरकार द्वारा जिले में निवासरत ऐसे लोगों के नागरिकता पंजीयन के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।
आवश्यक शर्तें- अफगानिस्तान, बंग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी व ईसाई) समुदाय के ऐसे व्यक्ति जिनके माता-पिता अविभाजित भारत में जन्में हो तथा जो 7 वर्ष से अधिक समय से भारत में रह रहे हों। साथ ही आवेदन तिथि से 12 माह पूर्व तक विदेश यात्रा न किया हो। भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले ऐसे अल्पसंख्यक जो 7 वर्ष से अधिक समय से भारत में रह रहे हों। भारत की नागरिकता प्राप्त करने वालों के नाबालिक पुत्र, पुत्रियां, भारत की नागरिकता प्राप्त करने वालों के बालिक पुत्र-पुत्रियां, ऐसे बालिक आवेदक जो 12 वर्ष से निवासरत हों। ऐसे व्यक्ति नागरिकता पंजीयन हेतु वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज- आवेदन के साथ शपथ पत्र, पासपोर्ट, वीसा की छायाप्रति, स्थानीय निवास के गारंटर का शपथपत्र, माता-पिता के जन्म संबंधी जानकारी, 100 रूपए का चालान के साथ आवेदन करना होगा। ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज का एक सेट नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर खेमलाल वर्मा के कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन जमा करने के बाद पुलिस एवं आई.जी. से चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त कर आगे की कार्यवाही की जावेगी। उल्लेखनीय है कि जिले में प्राप्त इस आवेदनों पर सुनवाई की प्रक्रिया की जा रही है। इस संबंध में 27 एवं 28 अगस्त को नोडल अधिकारी द्वारा आवेदनों का सुनवाई कर कार्यवाही की जा रही है।
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